गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक विश्व व्यापी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है , जो अब भारत में भी लागू हो गयी है , इसमें उत्पादन और बिक्री कर समेत कई अन्य कर समाहित कर एक कर यानी GST लगाया जाता है , सामन्य तौर पर अपने पूर्वर्ती करो यानि उत्पाद कर , बिक्री कर या VAT व् अन्य स्थानीय करो के स्थान पर अब सभी राज्यों में सामान रूप से व् सामान दर से एक है टैक्स लिया जाता है , यानि एक देश एक कर .
GST कर के दो पार्ट है SGST और CGST यानि स्टेट GST और सेंट्रल GST ( I.E. 4%+4%=8%)
अंतर राज्य बिक्री पर कर का तीसरा रूप यानि IGST लगेगा जो की इस प्रकार होगा (SGST +CGST =IGST )(4+4=8%=8%)
इम्पोर्ट पर ड्यूटी अब बेसिक कस्टम ड्यूटी +IGST लगेगा
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