भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) (6)(छ) का भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति व्यापार उपजीविका या कारोबार करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार पर राज युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है। खंड 6 के अधीन निम्नलिखित आधारों पर राज्य किसी भी व्यापार करने की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकता है।