भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा गैर नागरिकों सभी को प्राप्त है। ... जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीँ किया जायेगा।