डिपॉजिटरी निवेशकों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) नामक एजेंटों के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इन एजेंटों को डिपॉजिटरी द्वारा सेबी के अनुमोदन से नियुक्त किया जाता है। सेबी के नियमों के अनुसार, अन्य के अलावा, तीन श्रेणियों की संस्थाएं यानी बैंक, वित्तीय संस्थान और सेबी [टीएम] के साथ पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य डीपी बन सकते हैं।