यदि कोई पैन कार्ड बिना सुपुर्द किए वापस लौटा दिया जाता है और वह आवेदक को नहीं दिया जाता है, तो आवेदक को पैन कार्ड को फिर से भेजने के लिए एनएसडीएल / यूटीआई से अनुरोध करना चाहिए।
चरणों का पालन करें:
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https://www.tin-nsdl.com पर जाएं
. 'कस्टमर केयर' पर जाएं
. 'शिकायतें/प्रश्न' पर जाएं
. क्वेरी के तहत फॉर्म भरें और सबमिट करें।
आप अपनी स्थानीय एनएसडीएल सुविधा पर भी जा सकते हैं। अपने नजदीकी कार्यालय खोजने के लिए नीचे दिए गए लिंक की जाँच करें: