सेबी ने एसएमई को आईपीओ के बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के नए संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (आईटीपी) पर अपनी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है।
भारतीय एसएमई के लिए एक स्वागत योग्य विकास के रूप में, भारतीय प्रतिभूति नियामक, सेबी ने हाल ही में आईपीओ की आवश्यकता के बिना एसएमई को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी है। सेबी ने सेबी (संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची) विनियम, 2013 (आईटीपी विनियम) नामक नियमों के एक नए सेट को सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं जारी करना) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) के एक नए अध्याय के रूप में अधिसूचित किया है। .