हां, एनसीडी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अधीन हैं। एनसीडी से अर्जित ब्याज निवेशक की 'अन्य स्रोतों से आय' में शामिल है और उसके टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है।
यदि एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं, तो पूंजीगत लाभ कर निम्नानुसार लागू होते हैं-
आवंटन की तारीख से 12 महीने की अवधि में बेचे गए एनसीडी के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सामान्य टैक्स स्लैब दरों पर लागू होते हैं।
आवंटन की तारीख से 12 महीने की अवधि के बाद बेचे जाने वाले एनसीडी के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बिना इंडेक्सेशन के 10% या इंडेक्सेशन के साथ 20%, जो भी कम हो, पर लागू होता है।