नो क्लेम बोनस एक वाहन से दूसरे वाहन पर ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसीधारक का नाम एक ही हो। इसके अलावा बीमा कंपनी भी बदल जाने पर नो क्लेम बोनस मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी बदलने पर भी यदि आप क्लेम न लें, तो एनसीबी मिलता है। साथ ही एक ही श्रेणी के वाहन जैसे दोपहिया या चार पहिया में जिस श्रेणी का है नए वाहन में भी उसी श्रेणी पर मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीबी दरअसर बीमाधारक को मिलता है न कि वाहन को। यही वजह है कि इसे बीमधारक अगली कार पर भी ट्रांसफर करा सकता है।