एक व्यक्ति को केवल घोषणा के माध्यम से और बिना किसी चिकित्सीय परीक्षण के अपनी पसंद के लिंग के साथ पहचाने जाने हेतु कानूनी रूप से अनुमति दी जानी चाहिये।
वांछित लिंग के साथ पहचान घोषित करने की वर्तमान प्रक्रिया लंबी, महँगी और अपमानजनक है।
लैंगिक पहचान को उस व्यक्ति का एक अंतर्निहित हिस्सा माना जाता है जिसे शल्य चिकित्सा या हार्मोनल उपचार या चिकित्सा की आवश्यकता हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसके अलावा सभी व्यक्तियों को अपनी शारीरिक अखंडता और शारीरिक स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने के लिये सशक्त होना चाहिये।